बिहार में अबोध बच्ची से छेड़छाड़, 3 साल बाद कोर्ट ने दोषी युवक को सुनाई ये सजा...1 लाख मुआवजा देने का भी दिया आदेश

Friday, Sep 19, 2025-11:19 AM (IST)

Patna News: दुष्कर्म एवं बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ किए गए लैंगिक हमले के जुर्म में एक युवक को छह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र स्थित भरतपुरा गांव निवासी अशोक साह उर्फ करिया को पॉस्को एक्ट एवं भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के अपर लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने एक अबोध बालिका के साथ छेड़छाड़ एवं लैंगिक हमला किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के दुल्हिन बाजार थाने में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में छह गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

static