बिहार में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा...25 हजार का जुर्माना भी लगाया
Friday, Sep 19, 2025-06:22 PM (IST)

Chhapra News: बिहार में सारण जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पास्को) स्मिता राज ने एक अभियुक्त को धारा 376 (ए-बी)/511 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का कठोर सश्रम कारावास दिया गया है। इसके अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अदालत ने अभियुक्त को पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है। इस राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। दोनों ही सजाए साथ- साथ चलेंगी।
उल्लेखनीय है कि इशुआपुर थाना कांड संख्या- 88/21 के आरोपी रामईश्वर राम के खिलाफ नाबालिग लड़की के अभिभावक ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश (पास्को) ने आज सजा सुनाई है।