50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था कनीय अभियंता, 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Thursday, Sep 18, 2025-06:48 PM (IST)

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में गुरुवार को ग्रामीण विद्युत आपूर्ति विभाग के एक पूर्व कनीय अभियंता को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद गया जिले के ग्रामीण विद्युत आपूर्ति विभाग के पूर्व कनीय अभियंता शंभू कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानु उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि 16 जुलाई 2013 को गया जिले में निगरानी के अधिकारियों ने दोषी कनीय अभियंता को एक स्थानीय व्यक्ति से उसको विद्युत कनेक्शन देने के एवज में पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए बारह गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।