पटना में पिता ने बेटे के साथ मिलकर की पड़ोसी की हत्या; अब 13 साल बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना, 26 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
Saturday, Sep 13, 2025-10:49 AM (IST)

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार को एक पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 सितंबर 2025 को होगी।
पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद राजीव नगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर मोहल्ला निवासी इंदल शाह और उसके पुत्र पिंटू शाह को पड़ोसी सीमांत कुमार की हत्या करने का दोषी कर दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 26 सितंबर 2025 की अगली तिथि निश्चित की है। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना की मृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान हो गई थी।
आरोप के अनुसार, दोषियों ने अपने पड़ोसी सीमांत कुमार की 08 मार्च 2012 को हत्या कर दी थी। राजीव नगर थाने में इस मामले की प्राथमिकी कांड संख्या 24/ 2012 के रूप में मृतक के पिता मिथिलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 12 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।