बहन के साथ राजस्थान जा रही थी नाबालिग लड़की, रास्ते में दरिंदों ने किया अगवा...फिर किया दुष्कर्म; अब कोर्ट ने दोषियों को सुनाई ये सजा
Wednesday, Sep 10, 2025-10:48 AM (IST)

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक महिला समेत तीन भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें अलग- अलग अवधि की सश्रम कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि यह फैसला विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने 2016 में विशनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 86/16 के आधार पर सुनाया है। मामले में कुल सात गवाहों और छह दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित किये हैं। इसके तहत जगतारण देवी उफर् राम सखी देवी (पोस्तापुर, केवटी, दरभंगा), अनिल यादव (भरम टोल, बिस्फी, मधुबनी) और शत्रुघ्न यादव और अमोल यादव (अनिल यादव के भाई) को अलग-अलग अवधि का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, यह मामला 2016 का है, जब पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ राजस्थान में रह रहे अपने पिता से मिलने जा रही थी। उसी दौरान दरभंगा स्टेशन पर जगतारण देवी मिली और बहला-फुसलाकर उसे अनिल यादव, शत्रुघ्न यादव, अमोल यादव और हरिहर यादव को सौंप दिया। इसके बाद पीड़िता की अनिल यादव से जबरन शादी करा दी गई और वह उसे लेकर जालंधर चला गया। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जालंधर से लौटने के दौरान पीड़िता को बरामद कर लिया और अनिल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी हरिहर यादव के खिलाफ ट्रायल अलग से चल रहा है।