राजधानी पटना में शख्स की गोली मारकर हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा...50 हजार का जुर्माना भी लगाया
Sunday, Sep 21, 2025-11:03 AM (IST)

Bihar Crime: बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में शनिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा के साथ पचास हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कुमार धीरेंद्र राजा जी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी शिवकुमार उर्फ शिवजी को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
हत्या का कारण वर्चस्व की लड़ाई बताया गया था
मामले के अपर लोक अभियोजक रामदेव पासवान ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र निवासी उज्जवल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण वर्चस्व की लड़ाई बताया गया था। मामले की प्राथमिकी पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।