Hazaribagh में मुहर्रम को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, इलाके में पसरा सन्नाटा

Wednesday, Jul 17, 2024-03:27 PM (IST)

हजारीबाग: 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत  धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिये गये है। यह निषेधाज्ञा आगामी 19 जुलाई को रात 10 बजे तक लगाई गई है।

निषेधाज्ञा के दौरान करना होगा आदेशों का पालन
जिला दण्डाधिकारी से अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा। सभी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, सभा, गोष्टी, जलसा आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा।मुहर्रम पर्व के अवसर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ साम्प्रदायिक भाषण/शब्दों/मैसेज ऑडियो/वीडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति/एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। किसी प्रकार की अफवाह फैलने पर उस स्थान पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, पूरी कर्मठता एवं विवेक से उससे निपटने हेतु द्रुतगामी उपलब्ध साधन से वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, पुलिस हस्तक नियम 21 के अध्याय XIX तथा भा०८० सं० अध्याय X के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल/कर्मचारी/यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल/कर्मचारी/पदाधिकारी/शादी-विवाह/ शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगी।

जरूरत के सामान की दुकानें ही खुली रहेगी
केवल दवा की दुकान और बीज दुकानें ही खुली रहेगी। दुकान बंद होने के कारण लोगों को खरीद बिक्री करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जरूरत का सामान लेने के लिए होम डिलीवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में शांति का माहौल है। एसडीपीओ कुलदीप कुमार, अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र मंडल, थाना प्रभारी कुंदनकांत विमल समेत पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात है। 


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Content Editor

Khushi

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