Bihar News... चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पटना की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री रामानंद यादव को किया बरी
3/8/2024 8:43:19 AM
पटनाः बिहार में सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की एक विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक रामानंद यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद विधायक यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाते हुए उन्हें इस मामले में बरी किए जाने का निर्णय सुनाया। आरोप के अनुसार, विधानसभा चुनाव 2015 में विधायक यादव ने फतुहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 185 पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मतदान में व्यवधान पहुंचाया था।
पीठासीन पदाधिकारी की शिकायत पर इस मामले की प्राथमिकी गौरीचक थाना कांड संख्या 224/2015 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 188 तथा 34 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 ए के तहत दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन अदालत में कोई भी गवाह आरोप साबित करने के लिए पेश नहीं कर सका था।