बिहार सरकार का आदेश- सरकारी कार्यक्रमों में चयनित प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य

12/13/2021 2:19:43 PM

पटनाः बिहार में सभी कार्यक्रमों में चयनित प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

दरअसल, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की ओर से सात दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया। इसमें कहा कि गया है सभी सरकारी कार्यक्रमों (जिसमें उद्घाटन या शिलान्यास भी शामिल हैं) में चयनित प्रतिनिधि और विधान परिषद के सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को इस आदेश का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।


नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, उद्घाटन पट्टिका या स्थापना शिला पर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और एमएलसी का नाम भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्यकारी इंजीनियरों को उन सभी परियोजनाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

बता दें कि विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में आमत्रित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर विधायकों को आमंत्रित किए बिना किया गया।

 


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Ramanjot

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