गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 15 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना
4/19/2022 1:24:25 PM
पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज (25) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुर गांव निवासी अरविंद कुमार राय को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी।
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर एक ट्रेन की बोगी की जांच में दोषी अरविंद को छह बैग में कुल 68 किलो 120 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। साथ ही दोषी से पूछताछ के क्रम में पता चला था कि उक्त गांजा विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Bhalchandra Sankashti Chaturthi: आज मनाई जाएगी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
Rang Panchami: कब मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
आज जिनका जन्मदिन है, जानें कैसा रहेगा आने वाला साल
PM मोदी की पहली चुनावी रैली 30 मार्च को, मेरठ लोकसभा क्षेत्र से फूंकेंगे चुनावी बिगुल....जयंत चौधरी भी होंगे शामिल