मारपीट के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को 2 साल की कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना

9/3/2022 5:11:13 PM

बक्सरः बिहार के बक्सर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान और 10 अन्य को 2005 के मारपीट के एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्यप्रकाश सिंह ने संवाददाताओं से बताया कि विशेष न्यायाधीश क्षिप्राचला अंजलि की सांसद/विधायक अदालत ने पहलवान और 10 अन्य को दोषी ठहराया तथा प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पहलवान के वकील रामानंद मिश्रा ने कहा, "हम फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।" पहलवान और उनके समर्थकों पर याचिकाकर्ता रामजी सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि डुमरांव (पूर्व मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र) में उन्हें मारने के लिए उन पर हमला किया गया जिसमें वह बाल-बाल बच गए। इस संबंध में 25 अक्टूबर 2005 को डुमरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

डुमरांव से चार बार विधायक रह चुके पहलवान पहली बार 2000 में निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे और उस समय की राबड़ी देवी सरकार में वित्त मंत्री बने थे। वह 2005 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से चुने गए। 2010 में, वह अखिल जन विकास दल के टिकट पर और 2015 में जद (यू) के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। पहलवान ने 2020 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static