बिहार में 05 से 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, विवाह समारोह में शामिल होंगे सीमित लोग

4/4/2021 10:23:38 AM

पटनाः कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को 05 से 11 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है।

गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में भीड़भाड़ वाले स्थलों जैसे फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस पड़ाव और रेलवे स्टेशनों पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल को प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह 05 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं स्कूल और कालेज प्रबंधन जरूरत के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कर सकेंगे।

वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी स्तर पर 05 अप्रैल से इस माह के अंत तक रोक रहेगी। यह रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमश: 50 एवं 250 लोगों की अधिकतम सीमा होगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसी तरह से कोविड-19 सुरक्षात्मक उपाय के साथ अन्य गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं।


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Ramanjot

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