Bihar Elections 2025: 6 अक्टूबर के बाद बिहार चुनाव की घोषणा! EC ने मुख्य सचिव और DGP को लिखा पत्र, अधिकारियों के तबादले का दिया आदेश
Thursday, Sep 25, 2025-02:29 PM (IST)

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव आयोग (EC) ने तैयारियां तेज कर दी हैं और राज्य प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अनिवार्य तबादलों का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए।
यह निर्देश सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है, जिससे संकेत मिलता है कि 6 अक्टूबर की समय सीमा के तुरंत बाद आधिकारिक चुनाव घोषणा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों को औपचारिक पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि स्थानांतरण और नियुक्ति रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएं।
दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने गृह जिले में तैनात रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 30 नवंबर तक एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। ये पत्र चुनाव-विशिष्ट कर्मियों के अलावा, खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), तहसीलदारों, जिला-स्तरीय अतिरिक्त कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, नगर आयुक्तों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को भी शामिल करते हैं।
यह आदेश पुलिस बल पर समान रूप से लागू होता है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर से लेकर निरीक्षकों तक के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, कम्प्यूटरीकरण, विशेष शाखा और प्रशिक्षण में लगे कर्मियों को इससे छूट दी गई है। आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के वे अधिकारी जो एक ही पद पर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें भी अनिवार्य स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि इन तबादलों का उद्देश्य स्थानीय प्रभाव को खत्म करना, पक्षपातपूर्ण गतिविधियों को रोकना और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाना है।
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