अल्पवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा

10/24/2021 12:17:17 PM

 

रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले में लगभग ढाई वर्ष पूर्व एक अल्पवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो युवकों को शुक्रवार को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रामगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की विशेष अदालत ने दोनों युवकों को पाक्सो अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई। दोनों को 12 फरवरी, 2019 की सामूहिक बलात्कार की घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने बताया कि मनीष कुमार महतो एवं बसु बेदिया को पाक्सो अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन पर अस्सी -अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर उन्हें तीन-तीन वर्ष की कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शुक्ला ने बताया कि इस मामले में कुल दस गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई।
 


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Diksha kanojia

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