Jharkhand News... अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाए गए 125000 के जुर्माने को HC ने किया माफ

5/9/2024 8:33:26 AM

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका में त्रुटि दूर किए बिना सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाए गए 125000 के जुर्माने को न्यायालय ने माफ कर दिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने मुंडा पर लगाए गए जुर्माना की राशि माफ करने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया था, जिसे न्यायालय ने मान लिया।

वहीं न्यायालय ने रांची में बीजेपी के सचिवालय मार्च मामले में धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 आरोपियों पर पीड़क कार्रवाई पर रोक 25 जुलाई तक जारी रखी है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है। इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया, बाद में मामले की सुनवाई भी हाई कोर्ट में हुई थी।

न्यायालय ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 125000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री मुंडा सहित 27 आरोपियों को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।


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Nitika

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