Patna News: दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल की कठोर कैद, 10 हजार का जुर्माना भी लगा
Saturday, Aug 10, 2024-05:52 PM (IST)
पटना: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को दोषी युवक को दस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित हॉस्पिटल रोड निवासी प्रशांत कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़तिा को मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है।
क्या था पूरा मामला?
मामले के अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा और सरोज कुमारी ने बताया कि दोषी ने पटना में एक महिला के साथ बलात्कार किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2019 में पटना के महिला थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में चार गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। दोषी ने भी अपने बचाव में अदालत में छह दस्तावेज पेश किए थे।