बिहार की मूल निवासी महिलाओं के हित में प्रावधान पर विचार कर रही है राज्य सरकार

3/19/2021 3:16:09 PM

पटनाः बिहार सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के आरक्षण में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के हित में व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, आनंदशंकर सिंह एवं अन्य ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कहा कि राज्य में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को दिए गए 35 प्रतिशत आरक्षण में से 17.5 प्रतिशत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए तथा 17.5 प्रतिशत आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को प्राप्त आरक्षण केवल राज्य की महिलाओं तक ही सीमित है लेकिन सामान्य वर्ग के आरक्षण में पूरे देश की महिलाओं को शामिल किया जाता है। इस कारण सामान्य वर्ग की महिलाओं की भागीदारी राज्य की सेवाओं में समुचित रूप से नहीं हो पा रही है और अन्य राज्य की महिलाएं बिहार की विभिन्न सेवाओं में चयनित हो रही हैं।

कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए इस वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को बिहार की महिलाओं तक सीमित किया जाए। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बिहार की महिलाओं के हित में प्रावधान करने पर विचार कर रही है ताकि मेधा के आधार पर चयनित होने के साथ-साथ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के साथ भेदभाव न हो।


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Ramanjot

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