भागलपुरः विक्रमशिला संग्रहालय के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी, 3 दिनों में मांगा जवाब
Saturday, Oct 15, 2022-01:20 PM (IST)

भागलपुरः बिहार में भागलपुर जिले के कहलगांव व्यवहार न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा ने भारतीय पुरातत्व विभाग के विक्रमशिला संग्रहालय के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय से करीब तेरह किलोमीटर दूर अंतीचक गांव के समीप भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन विक्रमशिला खुदाई स्थल के संग्रहालय परिसर में पिछले 27 सितंबर को जागरूकता शिविर के आयोजन की स्वीकृति नहीं देने और निर्गत पत्र लेने से इंकार करने के मामले में समिति के अध्यक्ष शर्मा ने संग्रहालय प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिनों में सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
सूत्रों ने बताया कि उक्त तिथि को विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त पत्र के आलोक में अनुमंडल विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी न्यायाधीश के निर्देश पर विक्रमशिला संग्रहालय परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना था। इसके लिए पैनल अधिवक्ता विपुल कुमार, संतोष झा और पीएलवी जयव्रत कुमार लाल एवं अभिषेक मिश्रा प्रतिनियुक्त किए गए थे। लेकिन, इस कार्यक्रम के आयोजन में संग्रहालय के प्रभारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण संग्रहालय परिसर के बाहर शिविर लगाना पड़ा था।
सूत्रों ने बताया कि संग्रहालय प्रभारी के इस रवैये से क्षुब्ध प्रतिनियुक्त अधिवक्ता, पारा लीगल एवं अन्य कर्मियों ने इसकी शिकायत राज्य प्राधिकार से की थी। इधर अनुमंडल विविध सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रमशिला संग्रहालय के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें तीन दिनों में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया हैं। साथ ही यदि संग्रहालय प्रभारी नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखते हैं तो इसे न्यायालय की अवमामना माना जाएगा और उच्च न्यायालय से इसकी शिकायत की जाएगी।