नीतीश कैबिनेट में 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर:  DMCH में बनेगा 2500 बेड वाला अस्पताल, विधायकों का फंड बढ़ा

Tuesday, Jun 13, 2023-11:19 PM (IST)

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में  मंगलवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 12 (बारह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तरन स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा में क्षमता से कई गुणा अधिक रोगी आते हैं। अतएव उत्तर बिहार की भौगोलिक स्थिति तथा मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्माणाधीन पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना की तर्ज पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा के नए निर्माण किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

दरभंगा के 2500 शय्या के नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य
बता दें कि आम जन को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में राज्य सरकार के द्वारा जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा के 2500 शय्या के नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 400 सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है जिसपर पूर्व से 569 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमोदन प्राप्त है। शेष 2500 का निर्माण इसी योजना अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अतएव विभाग के अन्तर्गत दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 2500 शय्या के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धातिक सहमति एवं उक्त निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर कुल 2546.41 करोड़ रूपये मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

4 करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं के अनुशंसा के प्रस्ताव की स्वीकृति
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत दरभंगा शहर क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 2,45,20,00,000/- (दो सौ पैंतालीस करोड बीस लाख रूपये मात्र की स्टॉर्म पाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत छपत स्टॉर्म सिस्टम (खनुआ नाला) मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 29,95,00,000/- ख निर्माण कार्य में एन०जी०टी० के निदेश के आलोक में तैयार बी०पी०आर० के प्रमानित डिजाइन ड्राइंग में बदलाव के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राकलन की राशि 51,20,38,000/- (इक्यावन करोड बीस लाख अडतीस हजार रु०) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कडिका 71, 72, 81, 8.2, 83 एवं 87 में संशोधन एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 318.00 करोड (तीन सौ अठारह करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 3 करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओ की अनुशंसा का प्रावधान था। आज की तिथि में निर्माण सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य के प्रति वर्ष 04 करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं के अनुशंसा के प्रस्ताव की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत RIDF XXVIII] अन्तर्गत प्रस्तावित राज्य के दक्षिण बिहार एवं उत्तर बिहार के कुल 6105 कि०मी० पचास लम्बाई का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 2343000 लाख (दो सौ चौतीस करोड तीन लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर योजनावार पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के की तहत राज्य के 2 जिलों के 3 लेवल क्रॉसिंग (112.124 एवं 18) के बदले पहुंच  पथ सहित ROB के निर्माण हेतु 7463.68 लाख (चौहत्तर करोड तिरसठ लाख अडसठ हजार) राज्याम सहित कुल 14921,13623 लावा (एक सी उनचास करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार छ सो वेईस) के अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट-1) पर योजनावार पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना अन्तर्गत पूर्व में प्रावधानित राशि के अवशेष भाग का उपयोग अहर्त्ता पूरी करने वाले प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पैक्सों की तरह प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को 15 लाख रुपये प्रति समिति उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायेगा।"

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के नौ बजे अचलो के विभाजन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-191 दिनांक 06 12:2020 को दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी करने एवं नयविभाजित कर निर्धारण के साथ-साथ अक्षण प्रमंडल के पदाधिकारियों निर्धारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43 दिनांक 02.07.2007करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत वाणिज्य कर विभाग के भी बड़े अचल पाय अचल, पटना दक्षिणी अचल, दानापुर अंचल, भागलपुर अचल, पूर्णिया अलग अल गया अंचल, मुजफ्फपुर पश्चिमी अचल तथा सारण अंचल पड़ा विभाजनको दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी किया गया है। इससे कर प्रशासन और बेहो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-23 में अंकित [22:49, 6/13/2023] 'विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत विक्रमशिला सेतु के समानान्तर 4-लेन पुल / पहुँच पथ के निर्माण हेतु भागलपुर जिला अन्तर्गत अंचल- जगदीशपुर, मौजा / थाना स०-बरारी / वार्ड नं०-01. खाता सं0-784 खेसरा सं0-1451 अन्तर्गत रकबा 1.420 एकड़ तथा अंचल-सबौर, मौजा / थाना सं०- मखुजान /21. खाता सं0-88. खेसरा सं०-20 अन्तर्गत रकबा - 4.505 एकड एवं खेसरा सं०-27 अन्तर्गत रकबा 6.375 एकड़ अर्थात कुल 12.30 एकड़ सरकारी (भूमि विवरणी संलग्न- परिशिष्ट-1) "यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत किशनगंज जिला के अचल-किशनगंज, मौजा- महेशबधना, थाना सं०-23. खाता सं0-104 के खेसरा सं0-15: एवं 16 में क्रमश: 7.10 एकड़ एवं 0.90 एकड़ अर्थात कुल रकवा - 8.00 एकड़ किस्म - पुरानी परती गैरमजरूआ बिहार सरकार को नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु 12 अदद (जी०+5) बालक छात्रावास एवं 1 अदद (जी०+3) बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्य एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना की मांग स०-40, मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व उपमुख्य शीर्ष -co. लघुशीर्ष-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष 0002 हाट बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701 लघु कार्य पर व्यय के अन्तर्गत मलमास मेला 2023 राजगीर, नालन्दा के आयोजन हेतु विपत्र कोड - 40-2029001040002 में बिहार आकस्मिकता निधि से *22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रूपये मात्र के अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अगामी मलमास मेले को लेकर राजगीर में टेंट सिटी निर्माण से लेकर पर्यटकीय दृष्टिकोण से तमाम प्रबंधन के लिए उक्त राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।


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Content Writer

Mamta Yadav

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