पूर्व सांसद पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत, 24 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने किया रिहा

3/12/2024 1:06:40 PM

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने 24 साल पहले रेल परिचालन बाधित करने और रेल पटरी पर धरना देने के आरोपों के एक मामले में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद पप्पू यादव के खिलाफ साक्ष्य की कमी पाते हुए उन्हें रिहा किए जाने का यह निर्णय सुनाया है। 

पूर्व सांसद पप्पू यादव के वकील विजय आनंद ने बताया कि आरोप के अनुसार, वर्ष 2000 में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो की रेलवे लाइन पर धरना देकर रेल परिचालन को बाधित कर दिया था। इस मामले में पटना जंक्शन रेल थाना कांड संख्या 363/2000 भारतीय दंड विधान की धारा 147, 337, 353 तथा रेल अधिनियम की धारा 150 एवं 174 ए के तहत दर्ज की गई थी। 


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Ramanjot

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