दरभंगाः बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना

2/25/2022 5:15:48 PM

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने बच्चे का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने छ: बर्षीय मासूम बालक राजकिशोर चौपाल का अपहरण कर निर्मम हत्या करने के मामले में सहरसा जिले के मननगर गांव निवासी संतोष चौपाल को आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने मामले के संबंध में बताया कि 26 मार्च 2010 को राजकिशोर अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ करोतबा गांव में दुर्गा पूजा मेला देखने घर से निकला था। बाद में राजकिशोर के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने साथ गए बच्चों से जब बच्चे के बारे पूछा गया तो बताया कि संतोष चौपाल उसे अपने साथ ले गया। बालक की खोजबीन की गई और जब संतोष से पूछा गया तो वह कुछ नहीं बताया तथा गांव से फरार हो गया।

चमक लाल पंडित ने बताया कि कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के ग्राम करोतबा खेसराहा चौर के मकई के खेत में गला दबाकर एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर मृतक के परिवार और गांव वालों ने बच्चे का शव करोतबा चौर के मकई के खेत से बरामद किया। मृत बालक की दादी कूम्मा देवी के फर्दबयान पर 27 मार्च 2010 को कुशेश्वरस्थान थाना में कांड सं. 63/10, भादवि की धारा 302 में संतोष चौपाल के बिरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पूर्व में संतोष चौपाल के परिवार के लोगों ने मृतक के दादा महेंद्र चौपाल और परदादा को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। जिससे उन दोनों की मौत हो गई थी। जिससे संबंधित मुकदमा वारदात के समय चल रही थी। इसी प्रतिशोध में हत्यारे ने बच्चे की हत्या कर दी।


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Ramanjot

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