रिश्वत मामले में अभियंता को चार वर्ष की अदालत ने सुनाई सजा
Tuesday, Nov 22, 2022-03:52 PM (IST)

पटना: बिहार में पटना स्थित सतर्कता की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज भवन निर्माण विभाग के एक तत्कालीन सहायक अभियंता को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद भवन निर्माण विभाग, अवर प्रमंडल पटना के तत्कालीन सहायक अभियंता ब्रिजा सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छ: माह की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के एक ठेकेदार का लगभग पांच लाख रुपयों का बिल विभाग में बाकी था। बिल के भुगतान के लिए जब शिकायतकर्ता दोषी से मिला तो उसने पांच प्रतिशत के हिसाब से 25000 रुपए की मांग की। ठेकेदार की शिकायत पर सत्यापन के बाद निगरानी के अधिकारियों ने 02 मार्च 2017 को दोषी को शिकायतकर्ता से 25000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में 10 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।