होटल ले जाकर बेटियों के साथ दुष्कर्म करता था पिता, पत्नी ने ही खोला पति का कच्चा चिट्ठा और फिर...
Tuesday, Mar 10, 2026-11:23 AM (IST)
Bihar Crime: रिश्तों को तार-तार कर देने वाले एक जघन्य मामले में मुंगेर की न्याय मंडल ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने अपनी ही दो नाबालिग बेटियों का यौन शोषण करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ममता और सुरक्षा के रक्षक माने जाने वाले पिता द्वारा किए गए इस शर्मनाक कृत्य पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों के लिए समाज और कानून में कोई जगह नहीं है।
जब पत्नी ने ही खोला पति का कच्चा चिट्ठा
यह मामला साल 2022 का है, जब जमालपुर थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने ही पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मां ने पुलिस को बताया था कि आरोपी पिता अपनी ही बेटियों के साथ हैवानियत कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को जमालपुर के ही एक होटल से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी होटल के कमरे बुक कर अपनी नाबालिग बेटियों को वहां ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था।
न्यायिक प्रक्रिया और गवाही
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) प्रीतम कुमार वैश्य ने अदालत को बताया कि पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया। इन गवाहों की विश्वसनीय गवाही और पेश किए गए साक्ष्यों ने आरोपी के गुनाह को पूरी तरह साबित कर दिया।
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अदालत का कड़ा रुख
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने 24 फरवरी 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा की घोषणा करते हुए न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

