बिहार ED की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी के मामले में व्यक्ति की 3.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क

9/6/2022 4:16:31 PM

नई दिल्ली/पटनाः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि धनशोधन मामले की जांच के तहत बिहार के एक शराब तस्कर और उसके परिवार की 3.51 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। एजेंसी ने कहा, आरोपी विद्यो राय की आठ अचल संपत्तियां राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विद्यो राय को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी ने बिहार पुलिस की कई प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विद्यो राय अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ शराब की ''अवैध'' बिक्री और खरीद में शामिल था।

ईडी ने एक बयान में कहा, ''राय अपराध की आय को कम करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ-साथ दूर के रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। आय को छिपाने के प्रयास में, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को उधार के पैसे की आड़ में बैंक खातों में भारी धन प्राप्त हुआ।'' राय ने ''अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मनगढ़ंत आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल की, ताकि उसकी अवैध आय को वास्तविक के रूप में छिपाने की कोशिश की जा सके।''


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Ramanjot

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