Darbhanga: अपहरण के मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 11 लाख रुपए का जुर्माना

5/16/2024 12:53:24 PM

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने स्वर्ण आभूषण व्यवसायी के अपहरण के मामले में नौ अपहरणकर्ताओं को सश्रम आजीवन कारावास एवं 11 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि इस अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहबाड़ा थाना में अपहृत स्वर्ण आभूषण व्यवसायी ठाकुर के पिता विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद मुहल्ला निवासी विष्णु देव भारती ने दर्ज कराया था। 

अपहर्ताओं ने की थी पांच करोड़ रुपए की मांग 
सिंहवाड़ा थाना मे दर्ज प्राथमिकी संख्या 2/20 के अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर की जांच कर उसे पकड़ने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करते हुए एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह 14 दिन पर अपहृत ठाकुर को अपहरणकर्ता की चंगुल से सकुशल मुक्त कराया था। अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्ण आभूषण व्यवसायी ठाकुर का अपहरण कर अपहर्ताओं ने रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपए की मांग की थी। पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने नौ को दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और 11 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

साथ-साथ चलेंगी सभी सजाएं
दिवाकर ने स्वर्ण आभूषण व्यवसायी ठाकुर के अपहरणकर्ता शिवहर जिला के निवासी अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह (पूर्व सैनिक), वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद, मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा एवं रोहित कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 364 ए में सश्रम आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए अर्थदंड, 328 में पांच साल का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, 344 में 2 साल का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, 411 में 2 साल का कारावास, 120 (बी) में आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। 


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Content Writer

Ramanjot

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