दहेज हत्या मामले में पति, सास एवं ससुर को 7-7 वर्षों का सश्रम कारावास, 60-60 हजार जुर्माना

3/29/2023 2:05:31 PM

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में मंगलवार को उसके पति, सास एवं ससुर को सात-सात वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  

60-60 हजार रुपए का जुर्माने 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (16) कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र स्थित बरहमपुर गांव निवासी एवं मृतका के पति आनंद कुमार, ससुर रणविजय सिंह और उसकी सास सरिता देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी, 498 ए और 328 एवं 34 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष तीन महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

2002 में हुई थी महिला की हत्या 
मामले के अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी प्रसाद यादव ने बताया कि मृतका अनीता की शादी वर्ष 1997 में फुलवारी थाना क्षेत्र निवासी रणविजय के पुत्र आनंद के साथ हुई थी। शादी के बाद अनीता से उसके पति, सास और ससुर दहेज में एक लाख रुपये और जमीन की मांग करते थे और इसके लिए प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता अनीता देवी को जहरीला पदार्थ खिलाकर वर्ष 2002 में उसकी हत्या कर दी थी।


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Content Editor

Swati Sharma

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