Darbhanga News: हत्या के मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

Tuesday, Nov 12, 2024-11:04 AM (IST)

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के डैनीखोन गांव में लक्ष्मी मंडल की हुई हत्या के मामले में सोमवार को चार अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

वहीं, इसी हत्याकांड के काउंटर केस में दो अभियुक्त को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 21 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सोमवार को दोनोंं पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा की अवधि निर्धारण कर निर्णय सुनाया है। अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि बहेड़ी थाना कांड सं. 66/21 से बने सत्रवाद सं.107/23 की सुनवाई पुरी कर बहेड़ी थाना क्षेत्र के डैनीखोन गांव के लक्ष्मी मंडल की हुई हत्या का दोषी पाकर उसी गांव के महेश मंडल, राजीव कुमार मंडल, रौशन कुमार मंडल और शिव कुमार मंडल को भारतीय दंड विधान की धारा (भारतीय दंड विधान) 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड और भादवि की धारा 307 में सात वर्ष की कठोर कारावास, 147 में एक वर्ष, 148 में एक वर्ष, 323 में 3 माह तथा 341 में 3 माह की कारावास की सजा सुनाई है।

झा ने बताया कि 9 मार्च 2021 को बहेड़ी थानाक्षेत्र के डैनीखोन गांव में महज दो धुर जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी और रॉड से हमला कर लक्ष्मी मंडल को गंभीर रुप से घायल कर दिया गया था। जख्मी मंडल की मृत्यु ईलाज के क्रम में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हो गई थी। जिसकी प्राथमिकी मृतक के पुत्र राजेश मंडल के आवेदन पर बहेड़ी थाना में कांड सं. 66/21 संस्थित की गई थी। उल्लेखनीय है कि महेश मंडल और राजीव कुमार मंडल घटना के बाद से ही जेल में काराधीन है तथा इन दोनों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। वहीं, इसी मामले से संबंधित विपक्षी द्वारा किया गया काउंटर केस बहेड़ी थाना कांड सं. 72/21 से बने सत्रवाद सं. 346/23 के अपर लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी डैनीखोन गांव के ही राजेश कुमार और दिनेश मंडल को भादवि की धारा 307 में 5 वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 


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Ramanjot

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