सीवान में दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार रुपए जुर्माना

6/30/2022 1:37:18 PM

सीवानः बिहार के सीवान जिले में बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत ने मामले में सुनवाई के बाद जिले के भगवानपुरहाट थाना क्षेत्र के भेड़ बनिया गांव निवासी राजु बैठा, राजकुमार एवं सुमन कोइरी को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

गौरतलब है कि 20 मई 2000 को दोषियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस सिलसिले में किशोरी के परिजनों ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए के क्षतिपूर्ति का भुगतान का भी आदेश दिया है।


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Ramanjot

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