नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने किया दुष्कर्म...फिर अश्लील तस्वीर खींचकर करता रहा ब्लैकमेल; अब 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Saturday, Aug 02, 2025-10:32 AM (IST)

Patna News: बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में शुक्रवार को एक युवक को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के दीघा थाना क्षेत्र स्थित कुर्जी गली निवासी शशिकांत यादव को भारतीय दंड विधान और बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पौक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रूपया का मुआवजा दिए जाने का आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2023 में दोषी ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी तस्वीर खींचकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। मामले के अपर लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए छह गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।