हनुमान मंदिर के महंत मस्तान की गोली मारकर हत्या, कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Sunday, Jul 27, 2025-12:19 PM (IST)

Motihari: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने महंत सुरेश सिंह उर्फ मस्तान की हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा कुमारी ने मामले में दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आशुतोष कुमार सिंह, रूपेश कुमार, आकाश कुमार, मुकेश कुमार सिंह और केशव कुमार सिंह को यह सजा सुनाई है।
दोषियों को 25-25 हजार रूपए अर्थदंड की सजा
सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने पूर्व में दोषियों के कारागार में बिताए गए समय को सजा की अवधि में समायोजन करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर दोषियों को छह माह अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई 2022 को कुंडवा चैनपुर स्टेशन रोड़ में स्थित हनुमान मंदिर के महंत सुरेश सिंह उर्फ मस्तान की दिनदहाड़े गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में महंत के भाई हरेंद्र सिंह ने कुंडवा चैनपुर थाना कांड संख्या 154/2022 दर्ज कराते हुए पांच बाइक सवार युवकों को नामजद किया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद घटना में संलिप्त पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और महज दो माह के भीतर ही अनुसंधानकर्ता ने पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। सत्र वाद संख्या 26/2023 विचारण के दौरान लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।