Bihar University: बिहार में 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा, जारी हुआ आदेश

Friday, Aug 25, 2023-11:54 AM (IST)

पटना: बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों को 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने देने का निर्देश दिया गया है। बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के कार्यालय ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) को इस आशय का एक पत्र जारी किया है। कुलपतियों को 23 अगस्त को लिखे एक पत्र में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने कहा, “75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" 

इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 फीसदी से कम हो, उनका परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाए। पत्र के अनुसार केवल विशेष मामलों में (जिनके पास वैध कारण हैं), 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को उचित जांच के बाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। पत्र में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि कॉलेज 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं। कुलाधिपति विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं। 

CM और राज्यपाल की मुलाकात के बाद ही निर्देश जारी 
कुलाधिपति ने इस संबंध में एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति का सख्ती से पालन किया जाए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य शिक्षा विभाग और कुलाधिपति कार्यालय के बीच खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात करने के कुछ घंटों बाद ही राजभवन की ओर से यह निर्देश आया है। बुधवार को इस मुलाकात के बाद जारी एक बयान में, राजभवन ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के तरीकों पर चर्चा की। 


 


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Content Writer

Ramanjot

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