बैंक घोटाले मामले में CBI कोर्ट का फैसला, SBI के पूर्व मैनेजर सहित 4 को सुनाई 3 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

Thursday, Feb 13, 2025-02:01 PM (IST)

Bihar News: बिहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) की पटना स्थित एक अदालत ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी पूर्वक ऋण की राशि का गबन करने के मामले (Bank fraud case) में बुधवार को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबंधक (Manager) समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दो लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय स्टेट बैंक की औरंगाबाद स्थित नबीनगर शाखा के पूर्व प्रबंधक प्रदीप कुमार सिंह तथा स्थानीय व्यक्ति श्याम बिहारी सिंह, रामनरेश सिंह और विष्णु कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बैंक प्रबंधक को कुल दो लाख रुपये का जुर्माना किया है जबकि अन्य तीनों व्यक्तियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।      

बैंक को लगभग 2 लाख से अधिक रुपये का पहुंचाया था नुकसान
आरोप के अनुसार, दोषियों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए फर्जी संस्थाओं के नाम पर जारी ऋण का गबन कर बैंक को लगभग दो लाख से अधिक रुपये का नुकसान पहुंचाया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 19 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

static