शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दरभंगा के DEO और DPO को किया निलंबित, शिक्षक अभ्यर्थियों से की थी उगाही

Friday, Nov 29, 2024-02:03 PM (IST)

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के शिक्षा विभाग के दो वरीय पदाधिकारियों को वित्तीय अनियमितता करने एवं कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा रवि कुमार को वित्तीय अनियमितता करने, सामानों के खरीद में रिश्वत लेने एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप में गुरुवार को निलंबित कर दिया है एवं निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, विकास भवन, नया सचिवालय पटना में निर्धारित किया गया है।

टी आर ई एक और टी आर ई दो के अभ्यर्थियों से की थी उगाही
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी निलंबन पत्र में दोनों अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की चर्चा की गई है। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह और कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा रवि कुमार के विरुद्ध बैंच, डेस्क, सबमर्सिबल पंप, फैब्रिकेटेड भवन निर्माण, व्हीलचेयर का क्रय एवं भवन मरमती में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही किए जाने के साथ-साथ टी आर ई एक एवं टी आर ई दो के काउंसलिंग में भ्रष्टाचार करने, अवैध उगाही के लिए शहर के मध्य स्थित एम एल अकेडमी उच्च विद्यालय में समानांतर जिला शिक्षा कार्यालय एवं परीक्षा शाखा संचालित करने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन बाधित रहने इत्यादि गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दरभंगा प्रमंडल से कराई गई थी।

जांच अधिकारी दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दरभंगा प्रमंडल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए और प्रमाणित आरोपी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह एवं रवि कुमार को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। पत्र में निलंबन अवधि में दोनों पदाधिकारी का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना में निर्धारित किया गया है। पत्र में बताया गया है कि दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा। निलंबन अवधि में दोनों पदाधिकारी को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान इनके निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से किया जाएगा। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

static