रांची में ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, ट्रैफिक नियमों को लेकर दिए सख्त निर्देश

6/28/2024 1:05:53 PM


रांचीः राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा दोपहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट पहने व ट्रिपल राइडिंग करते हुए चलते उनसे भारी जुर्माना वसूला जाना चाहिए। तभी वह ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे।

दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ट्रैफिक  का पालन नहीं हो रहा है। चौक-चौराहों में जाम की स्थिति रहती है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि रांची में लोग पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, जबकि हेलमेट उनके सिर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे में पुलिस को एक माह तक लगातार चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है।

"अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा पर लगाएं जुर्माना"
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो ई-रिक्शा चालक परमिट के हिसाब से अपने निर्धारित रूट पर नहीं चल रहे हैं, उनसे भी भारी जुर्माना वसूला जाए। रांची शहर में 1000 से अधिक अवैध रूप से ई-रिक्शा चल रहे हैं।इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जब रांची में यातायात जाम बड़ी समस्या है, तो ऑटो व ई-रिक्शा चलाने का परमिट कैसे दिया जा रहा है।
 
चार जुलाई होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रांची  में ट्रैफिक को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर आए। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने एवं इस संबंध में लिए गए एक्शन की रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई निर्धारित की है।


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Ramanjot

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