शेल कंपनी-खनन पट्टा मामला में हाईकोर्ट ने स्वीकार की जनहित याचिका, अब मेरिट पर होगी सुनवाई

6/3/2022 1:40:20 PM

 

रांची: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने मेंटेनबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलिलों को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई है। अब इस मामले पर 10 जून को विस्तृत सुनवाई होगी। बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जनहित याचिका की मेंटेनबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि वह इस याचिका पर आगे की सुनवाई ना करें और याचिका को ख़ारिज कर दे। जबकि ईडी और याचिकाकर्ता का कहना है कि शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग हुई है। अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की जांच से सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ इस मामले को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया था। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल और खनन से जुड़ा मामले आगे चलेगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Diksha kanojia

Recommended News

Related News

static