Giridih News: Jharkhand के इस मंत्री के घर के पास 72 घंटे तक लागू रहेगी धारा 163, जानें पूरा मामला
Wednesday, Nov 05, 2025-02:38 PM (IST)
Giridih News: नगर विकास एवं आवास विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित आवास के पास कल तक धारा 163 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा बीते मंगलवार से लगाई गई है। वहीं, आज और कल भी धारा 163 लागू रहेगी।
मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास के पास धारा 163 लागू
दरअसल, यह फैसला सहायक अध्यापक संघ द्वारा मंत्री आवास के घेराव के ऐलान के बाद लिया गया है। प्रशासन को जानकारी मिली कि राज्यभर के सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लेकर मंत्री के आवास का घेराव करने की योजना बना रहे हैं जिसके चलते मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास के पास कल तक धारा 163 लागू रहेगी। आज भी मंत्री आवास के आसपास 500 मीटर की परिधि में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। यह निषेधाज्ञा 4 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक (कुल 72 घंटे) प्रभावी रहेगी।
"सभी लोग कानून का पालन करें"
इस अवधि में मंत्री आवास के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। साथ ही, किसी भी उकसावे या अफवाह से दूर रहें।
"यह आयोजन अवैध माना जाएगा"
एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते और एसडीपीओ जीत वाहन उरांव का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की लिखित सूचना या अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में यह आयोजन अवैध माना जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि इसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होती है या किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

