फीस की वसूली-प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब लगेगी लगाम, रांची जिला प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

Sunday, Apr 13, 2025-12:35 PM (IST)

Jharkhand News: प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में बेलगाम बढ़ोतरी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में मुनाफा कमाने का लालच इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वे सारी सीमाओं को तोड़ते जा रहे हैं। स्कूल से जबरदस्ती महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने का मामला हो या फिर तय की गई दुकानों से ही घटिया क्वालिटी की ड्रेस ज्यादा कीमत पर खरीदने का दबाव हो। वहीं, रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

उल्लंघन करने पर भरना होगा जुर्माना
दरअसल, अब निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी नहीं करेंगे। अब कोई भी स्कूल अभिभावक-शिक्षक संघ और फीस कमिटी की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के किसी तरह की शुल्क वृद्धि अवैध मानी जाएगी। अगर कोई स्कूल इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर ₹50,000 से लेकर ₹2.5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में नए सेशन के लिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बहुत ज्यादा फीस चार्ज किया जाता है। ऐसे में माता-पिता का बच्चों को पढ़ाने का खर्च बहुत तेजी से बढ़ गया है। स्कूलों के मनमाने व्यवहार के चलते फीस हर साल बढ़ती चली जा रही है और हर साल रि एडमिशन लगता है।


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Content Editor

Khushi

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