झारखंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए विधायक बंधू तिर्की

4/9/2022 12:48:55 PM

रांचीः झारखंड में मंडार के विधायक बंधू टिर्की को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया है। विधानसभा ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।

उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत टिर्की को सदस्यता से अयोग्य ठहराने की सरकारी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बृहस्पतिवार को अपनी सहमति दी थी। झारखंड की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 28 मार्च को राज्य के पूर्व मंत्री टिर्की को भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी।

विशेष न्यायिक आयुक्त एवं सीबीआई प्रभात कुमार की अदालत ने उन पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।


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Content Writer

Diksha kanojia

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