सृजन घोटाला मामले में CBI कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, भागलपुर के पूर्व डीएम समेत 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

9/29/2022 9:31:37 AM

पटनाः बिहार के बहुचर्चित करोड़ों रुपयों के सृजन घोटाला के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव और सृजन संस्था की सचिव रजनी प्रिया तथा उसके पति अमित कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया। 

HC में मामले को रद्द करने के लिए दी थी याचिका 
ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश मोतीस कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को वीरेंद्र यादव की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि उनकी ओर से पटना उच्च न्यायालय में मामले को रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थना की गई थी कि वीरेंद्र यादव की उपस्थिति के लिए आगे की कार्यवाही नहीं करने की कृपा की जाए। अदालत ने प्रार्थना अस्वीकार करते हुए मामले में अनुपस्थित चल रहे यादव, सृजन की सचिव रजनी प्रिया और सृजन की संचालिका स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र तथा रजनी के पति अमित कुमार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया। 

क्या है मामला?
आरोप के अनुसार, भागलपुर जिले में जनसेवकों की मिलीभगत से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की करोड़ों रुपयों की राशि का घोटाला किया गया था। प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी सीबीआई ने आरसी 11ए/2017 के रूप में दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में रजनी प्रिया और अमित कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मूल आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में 17 नवंबर 2021 को सीबीआई ने तत्कालीन जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव की संलिप्तता पाते हुए उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

इस मामले में रजनी प्रिया और अमित कुमार फरार चल रहे हैं जबकि पूर्व जिलाधिकारी वीरेंद्र यादव की ओर से दायर सशरीर उपस्थिति की माफी की याचिका 30 मई 2022 को खारिज हो गई थी और 23 सितंबर 2022 को अदालत ने वीरेंद्र यादव को अग्रिम जमानत की सुविधा देने से भी इनकार कर दिया था।


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Ramanjot

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