रिश्वत मामले में चिकित्सा बोर्ड के लिपिक को 3 वर्ष की सजा एवं दस हजार जुर्माना

2/23/2021 12:37:37 PM

पटनाः राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के एक लिपिक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सतकर्ता (ट्रैप) के विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के लिपिक यमुना राय को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने 28 मार्च 2011 को दोषी को शिकायतकर्ता कुंज कुमार से निबंधन के एवज में 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।


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Ramanjot

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