मानहानि मामले में मनोज झा और चितरंजन गगन ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

Thursday, Oct 20, 2022-10:55 AM (IST)

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता एवं सांसद मनोज झा और प्रवक्ता चितरंजन गगन ने मानहानि के एक शिकायती मुकदमे में बुधवार को बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया। 

दस हजार रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत
सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव के न्यायालय में दोनों राजद नेताओं की ओर से एक याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने दोनों नेताओं को दस हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के एक-एक जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने के बाद जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। 

सुशील मोदी ने दर्ज कराई थी शिकायत 
प्रस्तुत शिकायती मुकदमा संख्या 1427 सी/2017 के रूप में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। मामले में जांच के बाद 01 जुलाई 2022 को भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मामला प्रथम द्दष्टया सत्य पाते हुए दोनों नेताओं की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया गया था। आरोप के अनुसार, दोनों प्रवक्ताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कथित रूप से सुशील कुमार मोदी के कब्जे में बेनामी संपत्ति एवं नाजायज दखल कब्जे की संपत्ति होने की बात कही थी।


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Ramanjot

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