नाबालिग लड़की को शादी की नियत से बहला-फुसलाकर ले गया युवक, फिर किया दुराचार; अब 4 साल बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Thursday, Aug 21, 2025-06:11 PM (IST)

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण एवं दुराचार करने के मामले में एक युवक को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ. विजय कुमार पराजित ने बताया कि पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की न्यायालय ने बिरौल थाना क्षेत्र के उसरी गांव निवासी पंकज कुमार मंडल को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त पंकज कुमार मंडल ने 26 सितम्बर 2021 को पीड़िता को बहला फुसला कर शादी के नियत से अपहरण कर लिया था। अनुसंधान के दौरान पीड़िता एवं अभियुक्त को उसके नए घर से बरामद किया गया था।

इस संदर्भ में पीड़िता के परिजन के द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर 2021 को बिरौल थाना में कांड सं. 254/2021 दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश परिहार ने पंकज कुमार मंडल को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 354 में 05 साल सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपए का अर्थ दण्ड एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 में 3 साल का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 8 गवाह एवं 06 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।


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Content Editor

Swati Sharma

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