दहेज में नहीं मिले डेढ़ लाख तो पति बना हैवान, जहर देकर पत्नी को मार डाला; अब 15 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को सुनाई ये सजा
Friday, Aug 22, 2025-10:37 AM (IST)

Patna News: बिहार की राजधानी पटना स्थित एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के जुर्म में एक पीड़िता के पति और सास समेत पांच ससुराली रिश्तेदारों को दस वर्षों तक के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद अरवल जिला के मेहंदिया थाना क्षेत्र स्थित हरदिया गांव के मूल निवासी नितेश कुमार (पति), संतोष कुमार (चचेरा ससुर), अरुणा देवी (सास ) और अनिकेत तथा नीतू (महिला रिश्तेदार) को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी और 328 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने संतोष कुमार और नितेश कुमार को 10-10 वर्षों सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रूपए का जुर्माना किया है, जबकि तीनों महिला रिश्तेदारों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन-तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया की पीड़ित सोनी कुमारी झारखंड जिले के रांची जिला निवासी उपेंद्र शर्मा की पुत्री थी जिसकी शादी नितेश कुमार के साथ 10 जून 2011 को हुई थी। शादी के बाद दहेज में डेढ़ लाख रूपयों की मांग पूरी नहीं होने पर उसके पति एवं अन्य दोषियों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर 21 जून 2011 को उसकी हत्या कर दी थी। मामले की प्राथमिकी पटना शहर के शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई थी, जहां वर्तमान में नितेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 11 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।