निर्माण श्रमिक से योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, श्रम विभाग ने दर्ज कराई FIR

Saturday, Oct 04, 2025-09:55 PM (IST)

पटना:श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत एक निर्माण श्रमिक से वस्त्र सहायता योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में विभाग की ओर से पटना के साइबर थाना में आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी गई है। यह मामला रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के ग्राम बरताली कला निवासी कामेश्वर सिंह के पुत्र शैलेश कुमार से जुड़ा है, जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत एक निबंधित निर्माण श्रमिक हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश कुमार को फोन कर यह कहते हुए ठगी की है कि उन्हें श्रम संसाधन विभाग की वस्त्र सहायता योजना के तहत राशि दिलाई जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें एक हजार रूपये की फीस देनी होगी। इसके बाद उस व्यक्ति ने श्रमिक के वाट्स एप्प नंबर पर एक बैंक खाते का क्यूआर कोड भेजकर भुगतान करने को कहा गया। श्रमिक ने विश्वास में आकर 500 रूपये की राशि ट्रांसफर कर दी। लेकिन बाद में जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को इसकी सूचना दी और ठगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

उल्लेखनीय है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा हाल ही में लगभग 16 लाख निबंधित निर्माण श्रमिकों को पांच हजार रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा प्रदान की गई थी। यह राशि वस्त्र सहायता योजना के तहत दी गई है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की फीस या अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री के निर्देश पर विभागीय सचिव दीपक आनंद ने न केवल पटना के साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई बल्कि संबंधित बोर्ड के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए और ठगी गई राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, दीपक आनंद ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचाव के लिए निर्माण श्रमिकों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। 

उन्होंने कहा कि विभाग की किसी भी योजना के तहत किसी निबंधित श्रमिक से पैसे की मांग नहीं की जाती है। इस तरह की ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और श्रमिकों के हितों की हर संभव रक्षा की जाएगी। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश के माध्यम से मांगी गई राशि का भुगतान न करें और ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 296 5656 पर देने के साथ नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करायें।


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Content Writer

Ramanjot

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