कटिहार में पुलिस का बड़ा खुलासा: घर में घुसकर चोरी करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, सोना-चांदी और ₹2.43 लाख बरामद
Tuesday, Nov 18, 2025-06:03 PM (IST)
Katihar Crime News: कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में इस कांड में शामिल तीनों आरोपी पकड़े गए और चोरी गया सोना, चांदी तथा नगद रकम भी बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटिहार के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने की।
कुर्सेला में घर में घुसकर चोरी, FIR दर्ज
वादिनी मंजू देवी (उम्र 61 वर्ष, पति–शम्भू जायसवाल, निवासी–जमाई टोला, कुर्सेला) ने थाना में लिखित आवेदन दिया था कि तीन अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर सोना-चांदी के जेवरात और नगद राशि चोरी कर ले गए। इस आधार पर कुर्सेला थाना कांड संख्या 260/2025, दिनांक 17.11.2025, भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 331(4)/305 के तहत मामला दर्ज किया गया।
वैज्ञानिक अनुसंधान और सतत छापेमारी से तीनों अपराधी गिरफ्त में
कांड की गंभीरता को देखते हुए SP के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार-02 के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी इनपुट, टावर डंप, सर्विलांस और अन्य वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर लगातार छापेमारी की।
नतीजतन तीनों आरोपी दबोच लिए गए:
गिरफ्तार आरोपी
- पप्पू सहनी, उम्र 30, पिता स्व. बिहारी सहनी, सा. बखरी, थाना बखरी, जिला बेगूसराय
- संतोष कुमार, उम्र 29, पिता स्व. जयहिन्द सहनी, सा. मलिनियाँ, थाना कुर्सेला, जिला कटिहार
- मंतोष कुमार, उम्र 24, पिता स्व. जयहिन्द सहनी, सा. मलिनियाँ, थाना कुर्सेला, जिला कटिहार
- ₹2.43 लाख, 31.49 ग्राम सोना और 1.469 किग्रा चांदी बरामद
पुलिस छापेमारी में चोरी की लगभग पूरी संपत्ति बरामद कर ली गई:
बरामद सामान
- 31.49 ग्राम सोना के जेवरात
- 1.469 किलोग्राम चांदी के जेवरात
- ₹2,43,000 नकद
उपरोक्त सभी सामान को जब्त करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई जारी है।
एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया
गिरफ्तार आरोपी मंतोष कुमार पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। उसके विरुद्ध कुर्सेला थाना क्षेत्र में निम्नलिखित मामले दर्ज हैं:
- थाना कांड संख्या 62/2019 – बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016
- थाना कांड संख्या 221/2022 – धारा 379/34 IPC
- थाना कांड संख्या 222/2024 – NDPS Act की धारा 8(C)/21(b)/21(C)
यह स्पष्ट करता है कि आरोपी पहले से सक्रिय अपराधी हैं और कई गंभीर मामलों में लिप्त रहे हैं।

