2 साल बाद मिला इंसाफ, महिला की हत्या करने के आरोप में पति और सास को उम्र कैद

12/25/2020 5:01:01 PM

जहानाबादः बिहार में जहानाबाद जिले की एक अदालत ने 2018 में एक महिला की हत्या करने के दोषी उसके पति और सास को गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धीरेंद्र मिश्र ने अरवल जिले के कुर्था थाना अंतर्गत बड़हिया गांव निवासी पूनम देवी की जलाकर हत्या करने के लिए दोषी उसके पति रोहित शर्मा और सास गीता देवी को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि मृत्यु से पहले पूनम देवी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अरवल थाने में रोहित और गीता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पूनम ने आरोप लगाया था कि घरेलू वाद-विवाद के दौरान उसके पति ने अपनी मां के कहने पर मिट्टी तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी थी जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। पूनम की 25 दिन के बाद इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।


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Ramanjot

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