सरकारी सेवकों को कार्य क्षमता के आधार पर समय पूर्व दी जा सकती है Retirement
Wednesday, Mar 03, 2021-05:29 PM (IST)

पटनाः बिहार सरकार ने कहा कि राज्य में सरकारी सेवकों के लिए सेवा शर्त नियमावली के तहत उनकी कार्य क्षमता के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।
विधान परिषद में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में सरकारी सेवकों के लिए सेवा संहिता के नियम 74 क एवं ख में इस बात का उल्लेख पहले से ही है कि उनकी कार्य क्षमता के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। सरकार ने किसी नए नियम के तहत ऐसा नहीं किया है बल्कि यह पहले से ही है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवक के 50 वर्ष की उम्र होने पर समीक्षा के बाद ऐसा किया जाता है। सेवा शर्त नियमावली में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।
वहीं इससे पूर्व मिश्रा ने कहा कि सरकारी दो अभियंताओं को समय पूर्व सेवानिवृत्त दिए जाने से सरकारी सेवकों के बीच भय का माहौल बन गया है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति देने की स्थिति में उस कर्मचारी का परिवार भी प्रभावित होता है।