Bihar Government Schemes for Youth: बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे ₹1000, जानें योजना के नियम
Saturday, Oct 04, 2025-08:48 PM (IST)

पटना: सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक “आर्थिक हल, यवाओं को बल” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ 02.10.2016 से किया गया। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1,000/- (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 कार्यक्रम में भी इस योजना को जारी रखते हुए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया गया है।
राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। अब उक्त योजना के तहत 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक/युवतियों जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार/सरकारी/निजी/गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी 1,000/- (एक हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।
इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियों जो स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करेंगे उनको रोजगार/स्वरोजगार के लिए क्षमतावर्धन हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पाँच लाख लाभार्थीयों को स्वयं सहायता भत्ता का लाभ देने का लक्ष्य है, जिसपर कुल अनुमानित व्यय 600.00 (छः सौ) करोड़ रूपये प्रतिवर्ष है।
इस योजना अन्तर्गत निहित प्रावधानों से राज्य के स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण पात्र युवक/युवतियों को अवगत कराने के लिए निर्गत संकल्प/पत्र की प्रति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी को भेजा जा चुका है।
इस योजना के लिए निर्गत संकल्प की प्रति राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को भी आवश्यक कार्यार्थ भेजा जा चुका है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवक/युवतियाँ अपने संबंधित जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस योजना के लिए विकसित Web Portal- https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर Online आवेदन भी कर सकते है।
आवेदकों की सुविधा तथा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर युवा निश्चय सुविधा केन्द्र (कॉल सेंटर) के Toll Free No. 1800-3456-4444 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है।