खुशखबरी! अब नए वकीलों को हर महीने मिलेगा 5,000 रुपये स्टाइपेंड, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Monday, Sep 22, 2025-01:50 PM (IST)

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये का वजीफा (स्टाइपेंड) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वजीफे का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ‘ई-लाइब्रेरी' स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सम्राट ने कहा आयकर दायरे से बाहर न आने वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए ‘पिंक टॉयलेट' (महिला शौचालय) की व्यवस्था की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित संसाधन, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो आम लोगों को समयबद्ध और प्रभावी न्याय दिलाना संभव होगा। चौधरी ने कहा कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े ये अहम फैसले लिये हैं।

बता दें कि इस फैसले से अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस घोषणा का पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने स्वागत किया है। संघ की उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ महिला अधिवक्ता छाया मिश्र ने इसे नवोदित वकीलों के लिए एक‘ऐतिहासिक एवं प्रोत्साह्नपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और शुरुआती संघर्षों से जूझ रहे वकीलों के लिये अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से की गई इस घोषणा को अधिवक्ताओं के हित में एक सकारात्मक कदम मानते हुये संघ ने सरकार को धन्यवाद दिया है। संघ ने सरकार की ओर से राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में महिला अधिवक्ताओं के लिए‘पिंक टॉयलेट'निर्माण के निर्णय की भी सराहना की है। 

छाया मिश्र ने कहा कि यह सुविधा महिला अधिवक्ताओं की गरिमा और कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान किये जाने के निर्णय की भी सराहना की गई है। संघ ने इसे न्यायिक प्रणाली को सशक्त और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये एक निर्णायक पहल बताया है।
 


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Harman

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