पूर्णिया में प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय

2/24/2022 9:54:08 AM

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्णिया जिले में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी के मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने खुली अदालत में अभियुक्तों को अभियोग का सारांश पढ़ कर सुनाया। आरोपितों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया। इसके बाद न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियुक्त सूरज सिंह, मुकेश सिंह, त्रिपुरारी सिंह, बी. आर. कहोरर्गन और पियरसन काबो के खिलाफ आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 09 मार्च 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।

मामला पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र का है। पूर्णिया पुलिस ने 07 फरवरी 2019 को तस्करी कर ले जाए जा रहे प्रतिबंधित हथियारों के पुर्जे, ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में एके-47 के कारतूस जब्त किया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि उपरोक्त सामान एवं कारतूस म्यांमार सीमा से तस्करी कर देश में लाया गया था, जिसे माओवादी एवं अन्य उग्रवादी संगठनों को सौंपा जाना था। मामले में आतंकवादी गतिविधियों का पता चलने पर बाद में जांच एनआईए को सौंपी गई थी।


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Ramanjot

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